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Wednesday, January 15, 2020

सांसद निधि v विधायक निधि योजना को जानें

सांसद निधि योजना- सांसद निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजना है जिसमें सांसदों (लोक सभा, राज्य सभा और मनोनीत) को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए प्रतिवर्ष वितीय सहायता दी जाती है. सांसद निधि योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को पी. वी. नरसिंहा राव के प्रधानमन्त्री रहते शुरू किया गया था ।

फरवरी 1994 तक MPLAD योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में थी लेकिन अक्टूबर 1994 में इसे “सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय” को स्थानांतरित कर दिया गया था ।

वर्ष 1993-94 में, जब यह योजना शुरू की गई, तो सहायता राशि मात्र 5 लाख/सांसद थी लेकिन 1998-99 से इस राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया और वर्तमान में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 5 करोड़ रुपये कर दी गयी है ।


राशि को कौन खर्च करता है?

इस योजना की राशि सांसद के खाते में नहीं बल्कि सम्बंधित जिले के जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट / डिप्टी कमिश्नर या नोडल अधिकारी के खाते में 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों (वित्त वर्ष के शुरू होने के पहले) में भेजी जाती है. सांसद, जिलाधिकारी को बताता है कि उसे जिले में कहाँ-कहाँ इस राशि का उपयोग करना है ।
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विधायक निधि-

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रु0 2.50 करोड प्रति माननीय विधायक धनराशि को प्रत्येक वर्ष देय है। जिससे प्रत्येक विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा क्षेत्र में अनुभव की जा रही  आवश्यकताओं के अनुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं तथा स्थानीय जनता की मांग आधारित कार्यो की पूर्ति हेतु संबधित मुख्य विकास अधिकारियों को प्रस्ता प्रस्तुत किये जाते है। कार्यो का क्रियान्वयन सरकारी विभाग, पंचायतीराज संस्थायें तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किया जाता है।
 हर सांसद और विधायक को प्रति वर्ष विधायक/सांसद विकास निधि के रूप में एक नियत राशि मिलती है. इसका प्रयोग सांसद/विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों  के लिए करना होता है. कई बार ये होता है कि सांसद/विधायक ये पैसा खर्च ही नहीं करते या कहां खर्च करते हैं, ये पता भी नहीं चलता. ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि कागजों में निर्माण कार्य दिखाकर राशि का भूगतान कर दिया जाता है. जनता को ये जानने का हक है कि उसके जनप्रतिनिधि ने अपने सांसद/विधायक विकास निधि का पैसा कहां खर्च किया. आरटीआई के माध्यम से कोई भी ये जानकारी ले सकता है कि उसके सांसद/विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए अब तक क्या कार्य किए हैं और अपनी निधि का पैसा कहां खर्च किया है. हम आपको उस आरटीआई आवेदन के प्रारूप के बारे में बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप ये जानकारी जुटा सकते हैं।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,
कृपया…… विधानसभा/संसदीय क्षेत्र के विधायक/सांसद विकास निधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

……. से ……. के दौरान उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के विधायक/सांसद के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से कराए गए सभी कार्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण दें:
क. कार्य का नाम
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
ड. कार्य समाप्त होने की स्थिति अथवा चालू कार्य की स्थिति
च. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
छ. कार्य शुरू होने की तिथि
ज. कार्य समाप्त होने की तिथि
झ. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया
ळ. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है
ट. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
ठ. इस कार्य को कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे सम्बन्धित निर्णयों की प्रति भी उपलब्ध कराएं ।

उपरोक्त प्रतिनिधि को वर्तमान वित्त वर्ष में कुल कितनी राशि आवंटित हुई है तथा पिछले वित्त वर्ष से कितनी राशि शेष रही है?
उपरोक्त कार्यों में से अब तक कितनी कार्यों के लिए और कुल कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है.
उपरोक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों के लिए और कितनी राशि स्वीकृत होनी है?
मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं…………..है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:

पता:

फोन नं:

संलग्नक:

(यदि कुछ हो)

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